प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम प्राप्त करने के लिए, किसानों को पहले ही फसल में हुए नुकसान की सूचना देनी होती हैं। सूचना में नुकसान की प्रकृति, किस्म, क्षति की सीमा, और कारण का विवरण होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, किसानों को दो तरह से बीमा क्लेम मिलता है। पहला बीमा क्लेम तब मिलता है, जब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाए, और दूसरा जब बुआई/रोपण में बाधा के कारण 25% तक क्षति हो।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि बीमा की प्रमुख योजना है, जो व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है और गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण उपज के नुकसान को कवर करती है। इसमें प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून और बवंडर शामिल हैं।

कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपण में बाधा के कारण किसान बीमा राशि (एसआई) के 25% तक कवर के लिए पात्र हैं। योजनाएं जगह और व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं।

फसल खराब होने की जानकारी, किसान 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में फसल नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं।

  • टोल-फ्री नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करें
  • फसल बीमा एप्लिकेशन का उपयोग करें
  • सीएससी केंद्र का उपयोग करें
  • नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें
  • यूएसजीआई वेबसाइट का उपयोग करें

फसल के नुकसान की रिपोर्ट करते समय, किसानों को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना चाहिए:

  • बीमा पॉलिसी संख्या
  • आधार संख्या
  • बैंक खाता संख्या
  • क्षति की सीमा
  • हानि का कारण
  • बीमाकृत फसल
  • रकबा

फसल खराब होने की जानकारी किसान बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके, बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित करके, टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके, या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के ज़रिए दे सकते हैं। फसल खराब होने की जानकारी 72 घंटों के अंदर देनी होती है।

किसान इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए फ़ोन या ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

इसके बाद, बीमा कंपनी की तरफ से एक सर्वेक्षण की जाती है जिसमें नुकसान की मात्रा और कारणों की जाँच होती है। इसके बाद, किसान को बीमा राशि दी जाती है, जो उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाती है।

यदि किसान को इस प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो वह स्थानीय कृषि अधिकारी से मदद प्राप्त कर सकता है। इससे किसान को अपने हक की सुरक्षा होती है और वह बीमा का उचित लाभ प्राप्त कर सकता है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर 14447

महत्वपूर्ण सुचना » प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल-फ्री नंबर 14447 पर फसल खराबे की जानकारी दर्ज कराने के पश्चात् बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी अपनी फसल नुकसान की जानकारी अवश्य देवे। जिससे आपको बीमा का उचित लाभ अतिशीघ्र प्राप्त होगा।

PMFBY बीमा कंपनी टोल-फ्री नंबर

निम्नलिखित सभी बीमा कम्पनियाँ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत भारत के अलग-अलग राज्यों के जिलों एवं क्षेत्रों में फसल बीमा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। आप अपनी फसल का बीमा करने वाली बीमा कंपनी का नाम एवं जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर 14447 से अथवा आपके फसल का बीमा करने वाली बैंक या संस्था से प्राप्त कर सकते हैं।

Insurance Company NameToll Free NumberHeadquater Email
AGRICULTURE INSURANCE COMPANY1800116515fasalbima@aicofindia.com
BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE CO. LTD18002095959bagichelp@bajajallianz.co.in
BHARTI AXA GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.18001037712customer.service@bharti-axagi.co.in
CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED1800 208 9200customercare@cholams.murugappa.com
FUTURE GENERALI INDIA INSURANCE CO. LTD.18002664141fgcare@futuregenerali.in
HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002660700pmfbycell@hdfcergo.com
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002669725customersupport@icicilombard.com
IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD.18001035490supportagri@iffcotokio.co.in
KSHEMA GENERAL INSURANCE LIMITED9032325959cvk@kshema.co
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED18003450330customer.relations@nic.co.in
NEW INDIA ASSURANCE COMPANY18002091415customercare.ho@newindia.co.in
ORIENTAL INSURANCE1800118485crop.grievance@orientalinsurance.co.in
RELIANCE GENERAL INSURANCE CO. LTD.1800 102 4088 (For Rest of India) / 1800 180 2117 (For Haryana Only)rgicl.pmfby@relianceada.com
ROYAL SUNDARAM GENERAL INSURANCE CO. LIMITED18005689999crop.services@royalsundaram.in
SBI GENERAL INSURANCE18002091111customer.care@sbigeneral.in
SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. LTD.180030030000/18001033009chd@shriramgi.com
TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002093536customersupport@tataaig.com
UNITED INDIA INSURANCE CO.180042533333customercare@uiic.co.in
UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE COMPANY18002005142contactus@universalsompo.com

फसल बीमा एप्लिकेशन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल बीमा एप्लिकेशन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल बीमा एप्लिकेशन

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम दर्ज करने का तरीका

सर्वप्रथम ऊपर दिए गए “Download App” बटन से या फिर “Play Store” से “Crop Insurance” ऐप को अपने मोबाइल में “Install” करें। ऐप इंस्टालेशन पूर्ण होने के बाद “Crop Insurance” ऐप को खोलें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 1
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 1

अब आपके सामने उपरोक्त स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें से आप “Continue as Guest” का चयन करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 2
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 2

अब आप “Crop Loss Report crop damage and claim” का चयन करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 3
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 3

इसमें आप “Crop Loss Intimation” का चयन करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 4
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 4

अपना मोबाइल नंबर ” Enter Mobile Number ” कॉलम में दर्ज करें एवं ” Send OTP ” बटन को दबाएँ।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 5
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 5

आपके द्वारा दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर 1-2 मिनट में एक ओटीपी मैसेज प्राप्त होगा। जिसमें 6 अंकों का एक ओटीपी नंबर होगा, जिसे आप – ( डैश ) पर क्लिक कर दर्ज करें। अब नीचे दी गई स्क्रीन स्वतः ही खुल जाएगी।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 6
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 6
  • Season में सर्दी के मौसम की फसल के लिए Rabi का चयन करें, अथवा वर्षा के मौसम की फसल के लिए Kharif का चयन करें।
  • Year के विकल्पों में से फसल की बुवाई का वर्ष चुनें।
  • Scheme के विकल्पों में से Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को चुनें।
  • State में अपने राज्य का चयन करें, और Select बटन को दबाएँ।
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 7
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 7

अब From where did you enroll? के विकल्पों में से आपकी फसल का बीमा जहाँ से हुआ या करवाया हैं उसका चयन करें, जैसे कि आप ऋणी हो और आपकी फसल का बीमा किसी बैंक अथवा सहकारी समिति के द्वारा किया गया हैं तो आप BANK का विकल्प चयन करें अथवा यदि आपने बीमा सीएससी से करवाया हो तो आप CSC का चयन करें।

अब आप Do you have Application/Policy number? के आगे दिए बटन को क्लिक करें, अब आपके सामने Application/Policy number कॉलम दिखाई देगा, उसमें अपना फसल बीमा पोलिसी नंबर दर्ज कर नीचे दिए DONE बटन को दबाएँ।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 8
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 8

अब आपके सामने पोलिसी लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आप Policy No. 04020xxxxxxxxxxxxxx अपने पोलिसी नंबर को चुनने के लिए आगे दिए बॉक्स पर क्लिक करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 9
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 9

अब आप Select Application from the list के नीचे दिए और Crop Name के ऊपर दिए बॉक्स पर क्लिक करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 10
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 10
  • Type of incidence में अपनी फसल को हुए नुकसान के कारण का चयन करें।
  • Date of Incidence में हरे बटन पर क्लिक कर आपकी फसल को हुए नुकसान की दिनांक का चयन करें।
  • Status of crop at the time of incidence में आपकी फसल को हुए नुकसान के समय फसल की स्थिति क्या थी उसका चयन करें, जैसे कि खड़ी फसल के लिए Standing Crop चुनें।
  • Expected loss in percentage में अपनी फसल को हुए नुकसान का अनुमानित प्रतिशत दर्ज करें।
  • Remarks इसे खाली छोड़ दें।
  • Upload Document में फसल को हुए नुकसान की फोटो अपलोड करें।
  • Upload Video में फसल को हुए नुकसान की विडिओ अपलोड करें।
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 11
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 11

अब नीचे स्क्रॉल करें और SUBMIT बटन पर क्लिक करें।

PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 12
PMFBY फसल बीमा ऐप द्वारा क्लेम स्टेप 12

उपरोक्त स्क्रीन अनुसार आपको Crop loss reported successfully और Docket ID: 04020xxxxxxxxxxxxx दिखाई देगा। अब आपकी फसल को हुए नुकसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम सफलतापूर्वक दर्ज दिया गया हैं।

Docket ID: 04020xxxxxxxxxxxxx को सुरक्षित लिखकर नोट कर लें, अथवा मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लेवें।

किसानों को सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस ऐप के जरिए घटना के 72 घंटे (तीन दिनों) के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी। इस ऐप के माध्यम से फसल खराब होने की जानकारी उस फसल बीमा कंपनी को जाती है, जिसने आपकी फसल का बीमा किया होता है। किसान अगर चाहें तो अलग से भी उस कंपनी के पास फसल बर्बादी की शिकायत दर्ज कर सकता है जहां से इंश्योरेंस कराया गया है। इसके बाद दावे के क्लेम का प्रोसेस शुरू होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FAQ (सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न)

यहां PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के बारे में कुछ सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) दिए गए हैं:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा देती है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
⦿ किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से हुए फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
⦿ कृषि उत्पादन को स्थिर और सतत बनाए रखना।
⦿ किसानों की आय में सुधार करना और कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करना।

कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

सभी किसानों, चाहे वे बटाईदार हों या भू-स्वामी, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बैंकों से ऋण लेने वाले किसान (कृणीय किसान) के लिए यह बीमा अनिवार्य है जबकि गैर-कृणीय किसान स्वेच्छा से इसमें भाग ले सकते हैं।

योजना के तहत कौन-कौन सी फसलें कवर की जाती हैं?

PMFBY के तहत सभी प्रकार की फसलें कवर की जाती हैं, जिनमें खाद्यान्न फसलें (गेहूं, बाजरी, धान आदि), तिलहन फसलें (मूँगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि), वाणिज्यिक फसलें (कपास, गन्ना आदि) और बागवानी फसलें (फलों और सब्जियों) शामिल हैं।

बीमा प्रीमियम कितना है?

प्रीमियम दरें निम्नलिखित हैं:
⦿ खरीफ फसलों के लिए: 2% प्रति सत्र
⦿ रबी फसलों के लिए: 1.5% प्रति सत्र
⦿ वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रति सत्र

योजना की अवधि क्या है?

योजना की अवधि एक फसल सत्र (खरीफ या रबी) के अनुसार होती है, और हर फसल सत्र के लिए नए सिरे से बीमा कराना पड़ता है।

PMFBY किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो उनकी आय और जीवनस्तर को सुधारने में सहायक है।

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